अश्लील हरकत के आरोपी को पांच साल की जेल
सात वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में लोहता निवासी अभियुक्त लालू को दोषी पाने पर अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अचल सचदेव की अदालत ने सुनाई।
जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये अदालत ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन की एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव के अनुसार वादी ने 14 अक्टूबर 2015 को लोहता थाने में तहरीर दिया था।
आरोप था कि गांव का ही रहने वाला अभियुक्त लालू पिछले कई दिनों से उसकी सात वर्षीय बच्ची के साथ गलत नियत से अश्लील हरकत कर रहा था।
इस बीच 14 अक्टूबर को दिन में 11 बजे उसकी बेटी घर के पास खेल रही थी तभी अभियुक्त लालू वहां आया और बहला फुसलाकर गली में ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा।
बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग पहुंचे तो लालू वहां से भाग निकला। तहरीर के आधार पर लोहता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लालू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।