शादी से इंकार करने पर युवती के चेहरे पर एसिड फेंकने का मामला
राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के युवती पर तेजाब फेंकने के दोषी को सोनभद्र फास्टट्रैक कोर्ट ने सोमवार को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश न्यू एफटीसी कोर्ट यशवंत कुमार मिश्र की अदालत ने जेल के साथ 10 हजार रुपये जुमार्न की सजा भी सुनाई।
जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। अभियुक्त तीन बच्चों का पिता है।
कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मबाबा की गली निवासी संतलाल ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसकी बेटी अंजली गुप्ता 10 नवंबर 2014 को शाम में दूकान से राशन लेकर आ रही थी। रास्ते में राजा साहब कटरा निवासी रिंकू गुप्ता ने बेटी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा और हाथ झुलस गया।
रिंकू शादीशुदा एवं तीन बच्चों का पिता है। उसने अंजली से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने इंकार कर दिया। इसपर रिंकू ने एसिड से अटैक किया। कोतवाली पुलिस ने रिंकू के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। 18 नवंबर 2014 को रिंकू को गिरफ्तार किया गया।
विवेचक ने पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह माना कि एसिड पीड़िता का पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है।
ऐसे में अभियुक्त को समाज में खुला छोड़ा जाना उचित नहीं है। न्यायालय ने दोष सिद्ध पाकर रिंकू को उपरोक्त सजा सुनाई।