वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (14वें वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने हेरोइन तस्करी के मामले में लोहता थाना क्षेत्र के कनई के सराय निवासी उस्मान अली को दोषी ठहराते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार, 25 जून 2015 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के तत्कालीन निरीक्षक केके श्रीवास्तव को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हेरोइन तस्करी के लिए नक्खीघाट की ओर आने वाला है। टीम ने घेराबंदी कर उस्मान अली को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से 510 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो