दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने लंका थाना के नगवा निवासी अभियुक्त मिट्ठू मलिक को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना देने पर अदालत ने आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने रखा। अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2019 में लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।