वाराणसी। मेटा एआई से शिव पार्वती पर पूछे गए सवाल पर गलत जवाब देने के मामले में कोर्ट में दाखिल प्रकीर्ण वाद पर सुनवाई के बाद दो दिन का समय कोर्ट ने सारनाथ पुलिस को दिया। शुक्रवार को अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय जयति की अदालत में प्रकरण से जुड़ी रिपोर्ट को सारनाथ पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकी। ऐसे में अदालत ने 16 मार्च को रिपोर्ट तलब किया। वादी नागेश्वर मिश्र के अधिवक्ता ने कोर्ट में बहस की। नागेश्वर ने प्रकीर्ण वाद दाखिल किया है। उनका आरोप है कि मेटा एआई एक अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग साइट् है जो दावा करता है कि उसके पास संसार की सारी जानकारी है। नागेश्वर मिश्र ने मेटा एआई से शिव पार्वती की शादी से जुड़ी तिथि पर प्रश्न पूछा जिसकी गलत जानकारी देने पर नागेश्वर मिश्र ने मेटा एआई को चेतावनी देते हुए कहा कि आपकी जानकारी गलत है क्यों न मेटा एआई पर मुकदमा दायर किया जाए। मेटा एआई ने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दें हम प्रयास करेंगे कि आगे आपको सही जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिर प्रश्न पूछने पर गलत उत्तर दिया गया। ब्यूरो