वाराणसी। नगर निगम में शामिल नए क्षेत्रों के व्यावसायिक भवन गृहकर के दायरे में आ जाएंगे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि शहर की तर्ज पर ही नए शामिल क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन क्षेत्रों के व्यावसायिक भवनों से नगर निगम गृहकर वसूलेगा। प्रक्रिया पूरी होती ही सभी व्यावसायिक भवन के स्वामियों को नोटिस दी जाएगी। सर्किल रेट का निर्धारण किया जा रहा है। सर्किल रेट के आधार पर ही गृहकर का निर्धारण कर व्यावसायिक भवनों से कर वसूला जाएगा। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद गैर व्यावसायिक भवनों को कर के दायरे में लाया जाएगा।