वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोपी सिपाही प्रशांत राय की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली। प्रशांत राय मंत्री ओमप्रकाश राजभर का गनर रह चुका है। पीड़िता ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि प्रशांत राय ने शादी का वादा कर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने सारनाथ क्षेत्र में कमरा भी किराये पर दिलाया था और वहां अकसर आता-जाता था। प्राथमिकी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली। ब्यूरो