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बदल गए नियम,  अब बिना अप्वाइंटमेंट नहीं करा पाएंगे संपत्तियों की रजिस्ट्री

Tue, 20 Apr 2021 11:41 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

  • कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था को किया अनिवार्य
  • रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या में आई कमी, अब और प्रभाव पड़ने की आशंका
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विस्तार
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संपत्तियों का बैनामा कराने वालों को निबंधन कार्यालय जाने से पहले अप्वाइंटमेंट लेना जरूरी होगा। बिना अप्वाइंटमेंट वालों की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इसके लिए बकायदा शासन स्तर से निर्देश जारी किया गया है। अप्रैल में रजिस्ट्री की संख्या औसत से काफी कम होकर 25 फीसदी पर पहुंच गई थी। इस नए नियम के बाद निबंधन कार्यालय के राजस्व पर और प्रभाव पड़ने की आशंका है।
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दरअसल, निबंधन कार्यालय में अप्वाइंटमेंट की व्यवस्था पहले थी, मगर यह अब तक वैकल्पिक था। अप्वाइंटमेंट वालों को निर्धारित समय पर बिना इंतजार किए ही रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। मगर, कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए शासन स्तर से निर्देश जारी किया गया है कि पहले से अप्वाइंटमेंट नहीं होने पर पक्षकारों की उपस्थिति को मान्य नही किया जाएगा।
विलेख की तैयारी के बाद पक्षकार कार्यालय के निबंधन सहायक से उसकी जांच कराए। ऑनलाइन समय आरक्षित करने के बाद ही कार्यालय पहुंचे। एआईजी स्टांप सुरेश तिवारी ने बताया कि बुधवार से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें निबंधन कार्यालय आने वालों को पहले से समय निर्धारित करना होगा।
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