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Varanasi News: घर बैठे विदेश भेजने के लिए बुक कराएं पार्सल, मिलेगा कस्टम क्लीयरेंस

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अपने पार्सल विदेश भेजने के लिए अब लोगों को डाकघर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। प्रधान डाकघर निर्यात केंद्र में अब पार्सल बुकिंग और कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा शुरू हो गई है। शुक्रवार को पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने विशेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर में डाकघर निर्यात केंद्र का शुभारंभ किया। पहले दिन कुवैत, आयरलैंड और न्यूजीलैंड के लिए बुकिंग भी हुई।
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पोस्टमास्टर जनरल ने बताया कि घर बैठे ही पोर्टल के माध्यम से व्यापारी अपने पार्सल बुक कर सकेंगे। सेवा का लाभ लेने के लिए उन्हें भारतीय डाक विभाग के पोर्टल www.indiapost.gov.in पर या सीधे https://dnk.cept.gov.in/customers.web/ लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्यमियों को निर्यातक होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। ओडीओपी और जीआई उत्पादों की मांग भी विदेशों में बढ़ रही है। ऐसे में डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से इन्हें विदेश आसानी से भेजा जा सकेगा।
प्रथम ग्राहक के रूप में यासीन खान ने पार्सल बुक कराया, जिन्हें पोस्टमास्टर जनरल ने प्रतीकात्मक रूप से रसीद सौंपकर शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर व बलिया के प्रधान डाकघरों, भदोही के मुख्य डाकघर और पंडित दीन दयाल उपाध्याय उपडाकघर में भी डाकघर निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी। वाराणसी पूर्वी मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक राजन ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र के लिए डाककर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इस अवसर पर सीनियर पोस्टमास्टर संकठा प्रसाद राय, सहायक अधीक्षक सुरेन्द्र चौधरी, दिलीप सिंह यादव, आइपीपीबी मैनेजर सुबलेश सिंह उपस्थित रहे।
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ऐसे मिलेगा ग्राहकों को कस्टम क्लीयरेंस
विदेशों में माल भेजने और विदेशों से माल मंगवाने पर दिल्ली और मुंबई में कस्टम विभाग जांच करता है। कई बार इसमें 15 दिन से एक महीने का समय लग जाता है। डाकघर निर्यात केंद्र में बुक किए गए पार्सलों के कस्टम क्लीयरेंस के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब ग्राहकों को डाकघर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि कस्टम विभाग को क्लीयरेंस से संबंधित जिस भी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी उसका नोटिफिकेशन ग्राहकों के पास मोबाइल और पोर्टल पर आ जाएगा। ग्राहक घर बैठे ही पोर्टल पर लॉग इन करके आवश्यक दस्तावेज भेजकर तत्काल कस्टम क्लीयरेंस करवा सकेंगे।
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