वाराणसी। अपर जिला जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने जानलेवा हमले में बीएचयू के छात्र नेता क्षितिज उपाध्याय की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने उसे 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें- बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। क्षितिज रोहतास, बिहार का निवासी है। उस पर 21 फरवरी 2026 की रात बिरला ''अ'' छात्रावास के गेट पर एक साथी छात्र पर पिस्टल से हमले का आरोप है। बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रोशन ने आरोप लगाया था कि वह अपने साथी विशाल के साथ छात्रावास के गेट पर खड़ा था। पीयूष कुमार तिवारी, ऋषभ और तपस ने मोटरसाइकिल से आकर पिस्टल से चार गोलियां चलाईं। रोशन जान बचाने के लिए छात्रावास के अंदर भागा, लेकिन उस पर पीछे से दो गोलियां चलाई गईं। यह हमला पूर्व निष्कासित छात्र क्षितिज उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय के इशारे पर हुआ था। क्षितिज उपाध्याय घटना के बाद से भागा था और उसने बाद में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। ब्यूरो