वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नितिन पांडेय की अदालत ने 3.54 करोड़ के विदेशी सोने की बरामदगी के मामले में आरोपी बालासो अशोक जाधव और तेजस बालासाहेब पवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्याम सरोज दुबे ने पैरवी की। 13 मार्च को जीआरपी और आरपीएफ को कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 20503 से आए दो संदिग्ध व्यक्तियों के पास सोना होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) वाराणसी उपक्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से विदेशी मूल के 19 गोल्ड बार मिले थे। वजन 2215 ग्राम था, जिसकी कीमत करीब 3.54 करोड़ रुपये आंकी थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ कस्टम एक्ट 1962 की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों की अर्जी खारिज कर दी। संवाद