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Varanasi News: कूटरचित अभिलेख से बंजर जमीन बेचने वाले की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने कूटरचित दस्तावेज से बंजर जमीन बेचने के आरोपी सुधिराम प्रसाद की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने आरोप को गंभीर प्रकृति का मानते हुए फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरियासनपुर निवासी सुधिराम ने नगर निगम की अकथा गांव में बंजर जमीन पर फर्जी खतौनी तैयार की। जमीन चिरईगांव निवासी दिनेश कुमार मौर्य को पचास लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। बयाना के तौर पर सुधिराम ने दिनेश से दो लाख रुपये लिए। बैनामा से पहले दिनेश ने अधिवक्ता से जमीन की जांच कराई। जांच में पता चला कि जमीन बंजर और कब्रिस्तान की है। जब दिनेश ने सुधिराम से अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने सुधिराम को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना। अदालत ने पाया कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ब्यूरो
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