फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Varanasi News: रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में एआरटीओ आरएस यादव पर दर्ज मुकदमे की वादी से पैरवी न करने और रंगदारी मांगने के मामले में दानियालपुर निवासी आरोपी अमित मौर्या उर्फ अमित कुमार सिंह की जमानत अर्जी तथ्यों एवं परिस्थितियों के साथ उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध अधिवक्ता अशोक सिंह प्रिंस और अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस ने किया।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार हासिमपुर निवासी वादी मुकदमा प्रमोद कुमार सिंह ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि वह पूर्वांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन, वाराणसी का उपाध्यक्ष हैं। वह चंदौली के एआरटीओ रहे आरएस यादव के खिलाफ वहां के कोतवाली थाने और उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी में दर्ज एफआईआर के प्रमुख सूत्रधार हैं। आरएस यादव से संबंधित मुकदमे की पैरवी न करने और गवाही न देने के लिए कई बार आरोपी अमित मौर्य उनके घर आया। उसने कहा कि उक्त मुकदमे की पैरवी करना बंद कर दीजिए। अगर उक्त मुकदमे से हट जायेंगे तो आरएस यादव हमें करोड़ों रुपये देंगे। अगर आप उक्त मुकदमे से नहीं हटते हैं तो एक लाख रुपये प्रतिमाह हमें आपको देना पड़ेगा। अगर आप पैसा नही देंगे तो अपने समाचार पत्र में ऐसी खबर प्रकाशित करेंगे कि समाज में छवि धूमिल हो जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें