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Varanasi News: नकली नोट देकर 45 लाख के आभूषण ऐंठने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

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वाराणसी। लक्सा थाना क्षेत्र में नकली नोटों के जरिये 45 लाख के 285 ग्राम सोने के आभूषण हड़पने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-4 सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी भवानी शंकर पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए राहत देने से इन्कार किया। अभियोजन के अनुसार, बसंत कटरा, ठठेरी बाजार एनडी सर्राफ ज्वैलर्स होलसेल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर से 13 अप्रैल को पुणे की श्री शिल्पी गोल्ड फर्म से जुड़े लोगों ने संपर्क किया था। 285 ग्राम सोने के आभूषण 45 लाख में खरीदने की बात तय हुई। वीडियो कॉल पर आभूषण पसंद करने के बाद ऑनलाइन भुगतान नहीं होने का हवाला देते हुए बनारस में नकद भुगतान की बात कही गई। इसके बाद फर्म के कर्मचारी सूर्य प्रकाश मौर्या और आयुष कुमार को लक्सा पीडीआर मॉल के पास बुलाया गया। आरोप है कि वहां सफारी कंपनी के सूटकेस में 500-500 रुपये के नोटों की 10 गड्डियां देकर आभूषण ले लिए गए। अगले दिन गड्डियां खोलकर गिनने पर पता चला कि ऊपर और नीचे के नोट असली थे, जबकि बीच में सादे कागज और नकली नोट भरे थे। अभियोजन ने कहा कि वारदात में इस्तेमाल उबर कैब की बुकिंग आरोपी भवानी शंकर पुरोहित के नाम से हुई थी। उसके खिलाफ अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज होने की बात कही गई। संवाद
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