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वादिनी हिरावती को अदालत में पेश कराएं एसपी चंदौली

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वाराणसी। चर्चित सिकरौरा कांड में अपर जिला जज (तृतीय) राजीव कमल पांडेय की अदालत ने वादिनी व गवाह हिरावती देवी के अदालत में पेश न होने पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने इस मामले में चंदौली एसपी को आदेश दिया कि वह सुनवाई के लिए नियत 27 फरवरी को हर हाल में अदालत में पेश करें। अदालत ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो की सत्यता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश वाराणसी के एसएसपी को दिया। अदालत ने इस आदेश की एक प्रति चंदौली एसपी को भी देने का आदेश दिया है। इसके पूर्व अदालत में सुनवाई के दौरान वादिनी व गवाह हिरावती देवी के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा पेश की गई, जिसमें वादिनी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम बताया गया। दूसरी ओर इस मामले में आरोपी बृजेश सिंह भी अदालत में पेश नहीं हो सके। इस संबंध में सेंट्रल जेल के अधीक्षक की तरफ से अदालत में रिपोर्ट दी गयी कि बृजेश सिंह अपने भाई के तेरहवीं में शामिल होने के लिए पेरोल पर हैं। जिससे उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सका है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 फरवरी नियत कर दी
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