वाराणसी। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने दोषी विनोद शुक्ला को 20 साल की कैद और 10500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा। वादिनी ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बेटी चार सितंबर 2020 को घर में अकेली थी। लोहराडीह कपसेठी निवासी विनोद शुक्ला घर में पहुंचा और बेटी को अमरूद देने के बहाने मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के शोर मचाने पर विनोद ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह अचेत हो गई। थोड़ी देर बाद पीड़िता के दादा-दादी पहुंचे तो उसे सूचना दी। ब्यूरो