ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चौरी के एक गांव में चार साल पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभियोजन के अनुसार चौरी थानाक्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला रज्जो (नाम परिवर्तित) ने आठ अप्रैल 2014 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश के मामले में गांव के दो सगे भाई अपने एक सहयोगी के साथ एक दिन पूर्व उसके घर पहुंचे और मड़हे में सोई उसकी बहू को खेत में ले जाकर बलात्कार किया। इसके अलावा उसके और बहू के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने दोनो भाइयों निहाला और जीतलाल पुत्रगण शिवनाथ के खिलाफ बलात्कार, मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी भाइयों ने न्यायालय से दोबारा परीक्षण की मांग किया। परीक्षण के दौरान पाया गया कि 2008 में मारपीट की घटना के बाद करीब छह साल तक कोई प्रकरण सामने नहीं आया। ऐसे में महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे की अदालत ने दोषी निहाला और जीतलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।