उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 29 मार्च 2022 की शाम आरोपी प्रद्युम्न सिंह उनके घर आया और उसकी 12 साल की बेटी को धोखे से अपने साथ ले गया। काफी देर तक बेटी घर नहीं आई तो तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव के बाहर एक कोठरी में बेटी की चीखें सुनाई दीं। वहां पहुंचने पर आरोपी बेटी के साथ गलत हरकत करते मिला। परिजनों को देख वह भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और पीड़ित किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक अनुराग सिंह ने तीन जून 2022 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने प्रद्युम्न को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।