उन्नाव। न्यायालय ने मारपीट करने के दोषी को बुधवार को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली पुलिस ने चार नवंबर 2024 को क्षेत्र के नवई गांव निवासी सचिन पर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पांच नवंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने सचिन एक साल कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)