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Unnao News: किशोर से दुकर्म में 10 साल का कारावास

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उन्नाव। छह साल पहले किशोर से दुकर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 48 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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असोहा थाना के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 31 जनवरी 2018 की शाम तीन बजे उसका आठ साल का बेटा खेत गया था। रास्ते में क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी दिनेश उर्फ टिन्ना रावत मिला और बेटो को जबरन खेत में ले जाकर दुकर्म किया। बेटे के विरोध करने पर उसने उसे पीटा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी और जेल भेजा था। अपर सत्र न्यायालय 13 में बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर, न्यायाधीश रविप्रकाश साहू ने दिनेश उर्फ टिन्ना को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ 48 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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