उन्नाव। किशोरी से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के दोषी को न्यायालय ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मरौंदा सूचित निवासी बाबूलाल के खिलाफ 25 मार्च 2015 को घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट, जान से मारने की धमकी और पाक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। किशोरी की मां का आरोप था कि घटना के दिन घर में बेटी अकेली थी। मौका पाकर आरोपी घर में घुस गया और बेटी पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने लगा। बेटी के शोर मचाने पर वह किसी और से शादी करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था। पुलिस ने आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक ने साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक राजीव अवस्थी ने अभियोजन का पक्ष रखा। जिसे सुनने के बाद अपर जिला जज कोर्ट नंबर 12 के न्यायाधीश मोहम्मद जलाल अहमद ने आरोपी बाबूलाल को अपराध कारित करने का दोषी माना। सजा पर दोपहर बाद सुनवाई हुई और दोषी बाब8ूलाल को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई।