उन्नाव। सहायक शिक्षिका को चाकू मारने वाले को न्यायाधीश ने 20 माह की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
असोहा थानाक्षेत्र के गांव संडेली निवासी सीताराम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहू कालूखेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर तैनात हैं। नौ अक्तूबर 2004 को वह विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रही थीं। दोपहर करीब 1.45 बजे पर कालूखेड़ा निवासी सुरेश वहां आया। उसने स्कूल में पढ़ने वाले उसके बेटे का वजीफा और गेहूं संबंधी रजिस्टर दिखाने के लिए कहा। बहू ने अधिकारी के आने पर रजिस्टर दिखाने की बात कही तो सुरेश आक्रोशित हो गया और चाकू से बहू की पीठ और पेट पर वार करके भाग गया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ आरके सक्सेना ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए 21 नवंबर 2005 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीय डॉ. सत्यवान सिंह ने लोक अभियोजक मनोज कुमार पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार सुरेश को दोषी मानते हुए 20 माह के कारावास की सजा सुनाई है।