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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

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उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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सदर कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 जुलाई 2014 को कोतवाली पुलिस को तहीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को मगरवारा मसवासी रोड पर फैक्टरी के पास से इंद्र कुमार वर्मा, बाबूलाल, राजेश कुमार व पवन कुमार जबरन साथ ले गए थे। पिता ने उसकी हत्या करके शव गायब कर देने का शक भी जताया था।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और तत्कालीन उपनिरीक्षक दुर्गाशंकर द्विवेदी ने विवेचना की और आरोपियों को दोषी मानते हुए 15 अक्तूबर 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
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मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई।
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। दलीलों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर न्यायाधीश पॉक्सो विवेकानंद विश्वकर्मा ने इंद्र कुमार का दोष साबित होने पर 10 साल की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी बाबू लाल, पवन कुमार और राजेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया।
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न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता के संरक्षक को पूर्व में शासन द्वारा प्रदत्त प्रतिकर की राशि में समायोजित करने के बाद शेष नियमानुसार दिलाई जाए।
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