संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। शादी समारोह में शामिल गई मासूम को खेत ले जाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। उसपर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 27 अप्रैल 2016 को पांच साल की बेटी से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि वह शिवराजखेड़ा में एक शादी में शामिल होने आई थी। यहां रायबरेली जिले के गुरुबक्शगंज निवासी पुत्तन भी आया था। पुत्तन उसकी पांच साल की बेटी को बहला फुसलाकर खेत ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया।
बेटी के चीखने पर कुछ लोगों ने उसे बचाया और आरोपी पुत्तन को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस ने आरोपी पुत्तन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को न्यायालय में मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव अवस्थी की दलील व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने पुत्तन को दोषी पाया और दस वर्ष कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को 14 माह की कैद
उन्नाव। एनडीपीसीएस एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने आरोपी मेवा प्रकाश निवासी चंदला छतरपुर मध्यप्रदेश को 14 माह कैद की सजा सुनाई है। दोषी मेवा प्रकाश के खिलाफ थाना दही में एक वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता मनीष शुक्ला व विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ममता सिंह आरोपी को दोषी मनाते हुए दोषी को 14 माह कैद व 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)