उन्नाव। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया है।
औरास थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने दो अक्तूबर 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को क्षेत्र के रामपुर गढ़ौवा निवासी हजारी बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की थी। करीब एक सप्ताह बाद किशोरी को लुधियाना से खोज लिया था। किशोरी ने बताया था कि हजारी उसे धमकाकर लुधियाना ले गया था, और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने हजारी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। पुलिस सात नवंबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश एकादश पॉक्सो एक्ट की न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे की बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर, न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने हजारी को सात साल कारावास की सजा सुनाई।