सामाजिक दूरी का पालन न किए जाने पर सील करें दुकान
एसडीएम व सीओ ने थानाध्यक्षों को दिए कार्रवाई के आदेश
बैंक, राशन दुकान व सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
पुरवा। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील मुख्यालय पर एसडीएम राजेश चौरसिया व सीओ रमेशचंद्र प्रलयंकर ने तीनों थानों के एसओ, नायब तहसीलदार के साथ बैठक की। थानाध्यक्षों को हाईकोर्ट के आदेशों की जानकारी दी गई। एसडीएम ने बताया कि दुकानों व प्रतिष्ठानों पर दो गज की दूरी का पालन कराएं। बैंक, राशन दुकान, सरकारी व प्राइवेट चिकित्सालयों के साथ सरकारी कार्यालयों में भी दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक बार में एक व्यक्ति को प्रवेश देने की व्यवस्था करें। सामान्य आवागमन में बाइक पर एक ही व्यक्ति रहेगा। बीमार होने पर बाइक में दो व्यक्ति जा सकते हैं। इसके अलावा बाइक से दंपति को जाने की छूट होगी। जहां भी सामाजिक दूरी का पालन होता न मिले तो उसे सील कर दिया जाए। नगर पंचायत अध्यक्ष पति राजू गुप्ता ने कहा कि माइक से दुकानदारों को इसकी जानकारी दी जा रही है। सोमवार से क्षेत्र में हर हाल में इसका पालन कराया जाएगा। नगर में इसके प्रसार प्रचार के लिए ईओ को लगाया गया है। बैठक में नायब तहसीलदार अमृतलाल, पुरवा कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह भी मौजूद रहे।