उन्नाव। अपर सत्र न्यायालय एकादश ने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले युवक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 मई 2018 की रात 10 बजे पड़ोसी की बेटी की बरात आई थी। अगवानी के दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर के पास खड़ी थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के जंबूरपुर गांव निवासी आशीष बेटी को गांव के बाहर उठा ले गया था। वहां उसके साथ छेड़छाड़ की थी। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी भाग निकला था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। इसके बाद 18 मई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दोष साबित होने पर आशीष को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।