उन्नाव। फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के तकिया निगोही में छह साल पहले हुई महिला की हत्या की घटना में न्यायालय ने पति और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के गांव भेउड़ी निवासी रामकली की बेटी सुमन की शादी फतेहपुर चौरासी के तकिया निगोही निवासी चंद्रिका के साथ वर्ष 2010 में हुई थी। शादी के पांच साल बाद करंट लगने से चंद्रिका की मौत हो गई थी। इस पर सुमन ने पहले पति चंद्रिका के चचेरे भाई रामू से दूसरी शादी कर ली थी। 13 दिसंबर 2018 को सुमन का शव गांव में तेजभान सिंह के खेत में पड़ा मिला था। बेटी की हत्या की सूचना पर मां रामकली ने दामाद रामू और उसके पिता लालता के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में रामू ने खुर्पी से वार कर पत्नी की हत्या की बात कबूली थी। पुलिस ने हत्या में प्रयोग खुर्पी के साथ दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन में मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित की दलील व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश पूनम ने मृतका के पति और ससुर को हत्या का दोषी माना। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ उन पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।