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Unnao News: बड़े भाई के हत्यारे को 10 साल की सश्रम कैद

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-कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया, दोषी की पत्नी दोषमुक्त करार
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संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। जमीन बंटवारे की रंजिश में धारदार हथियार से हमला कर बड़े भाई की हत्या करने वाले को कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी की पत्नी को संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त करार दिया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कब्बाखेड़ा निवासी राजनंदनी ने देवर देवेश शुक्ला उसकी पत्नी (देवरानी) सुमन शुक्ला व चार-पांच अज्ञात लोगों पर छह अगस्त 2022 को पति दिनेश की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि छह अगस्त 2022 की शाम चार से पांच बजे के बीच पति दिनेश कुमार पुराने घर कब्बाखेड़ा में थे, तभी देवर देवेश शुक्ला, उसकी पत्नी सुमन शुक्ला और परिवार की नीतू पाठक व करीब पांच-छह अज्ञात लोग प्लाॅट देखने आए थे। पति ने जमीन के बंटवारे का वाद न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कहकर बेचने का विरोध किया तो तीनों ने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिनेश को घायल कर दिया। उसने व बेटे कृष्णा ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी बाइकों से भाग निकले। वहीं, जिला अस्पताल में पति को मृत घोषित कर दिया गया।
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पुलिस ने मामले में आठ अगस्त 2022 को आरोपी देवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक तत्कालीन कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई जिला जज की न्यायालय में पूरी हुई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर देवेश के दोषी साबित होने पर जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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