अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश डा. जया पाठक की कोर्ट ने नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 1.55 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
सफीपुर कोतवाली के एक गांव में सन 2010 में हुई नाबालिग के साथ रेप की घटना की अंतिम सुनवाई बुधवार को हई। मामले में पीड़िता के पिता की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया था कि उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मरौंदा मंझवारा निवासी संजय गुप्ता के साथ की थी। उसके तीन बच्चे थे। बड़ी बेटी की ससुराल में ही जलकर मौत हो गई थी। बच्चों की परवरिश को ध्यान में रखते हुए मायके वालों ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। बाद में संजय उसके घर आने-जाने लगा। मौका पाकर उसने उसकी दूसरी 15 वर्षीय बेटी के साथ रेप किया। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार सिंह की दलीलों को सुनकर आरोपी जीजा को दोषी पाया और सजा सुनाई।