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साली से दुष्कर्म पर सात साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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उन्नाव। विवाहित साली को घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले मौसेरे जीजा को न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से मिलने वाली पचास फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी।


सदर कोतवाली के कुद्दूखेड़ा निवासी पिंटू श्रीवास्तव पर तीन वर्ष पूर्व शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने बहू को धोखे से घर से लिवा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि रिश्ते में मौसेरे जीजा पिंटू बहू को धोखे से घर से लिवा ले गया था। घर में बंधक बनाकर उसने बहू से दुष्कर्म किया और बाद में उसे दूसरे लोगों के सुपुर्द कर दिया था।
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मामले की जानकारी होने पर ससुरालीजनों ने बहू को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया था और कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामप्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पिंटू को दुष्कर्म का दोषी पाया। इस पर पिंटू को सात साल कैद व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय में अधिवक्ता रामजीवन यादव ने पीड़ित पक्ष की पैरवी की।
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