उन्नाव। शादी का झांसा देकर युवती से एक साल तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में पांच लाख दहेज के बदले शादी की शर्त रखने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। युवक पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अजगैन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने गांव के ही शीनू उर्फ हाशिम पर बेटी को शादी का झांसा देकर एक साल तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकर जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। युवती के पिता का आरोप था कि लड़के के परिजनों ने पहले शादी के लिए हामी भर दी थी।
एक साल बाद शीनू को मुंबई भेज दिया। इस बीच वह शादी के बदले पांच लाख रुपये की मांग करने लगा था। इस पर आरोपी व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। न्यायाधीश ने हाशिम को आरोपी मानते हुए दस साल की कैद व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।