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प्राणघातक हमले में सात साल की सजा

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उन्नाव। जानलेवा हमले में दोष साबित होने पर सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सदर कोतवाली की आवास विकास कालोनी निवासी सईद अहमद 25 मई 2017 को सुबह सात बजे अपने घर की छत पर था। तभी मोहल्ले के शैलेंद्र उर्फ क्वार्टर उनके घर पहुंचा। सईद के छोटे भाई शफीक को आवाज देकर बाहर बुलाया। शफीक के बाहर आने पर शैलेंद्र ने रात में पुलिस बुलाने का उलाहना देते हुए तमंचा निकाल लिया और शफीक से भागने को कहा। उसके भागते ही शैलेंद्र ने फायर किया। इसमें शफीक गंभीर रूप से घायल हो गया। सईद ने शोर मचाया तो शैलेंद्र अपने दो साथियों के साथ गाली देते हुए भाग गया। सईद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर शैलेंद्र को गिरफ्तार किया था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे में फैसला सुनाया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह की दलीलों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने शैलेंद्र को सजा सुनाई।
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