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तीन चोरों को तीन साल कैद और जुर्माना

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उन्नाव। गिरोह बनाकर चोरी करने वाले तीन लोगों को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि तीन साल कैद और 82 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गंगाघाट पुलिस ने सितंबर 2017 को मनोहर नगर में आनंद घाट के पास चोरी के माल का बंटवारा कर रहे तीन लोगों को पकड़ा था। इन लोगों ने अपने नाम मनोहर नगर निवासी राजा उर्फ आमिर हसन, सलमान मोहम्मद, फहीम और शीबू बताए थे। उनके दो साथी सोहेब और इरशाद भाग गए थे। तीनों ने चंपापुरवा हार्डवेयर की दुकान व घर, इंद्रानगर के एक घर से जेवर, मोबाइल फोन, नगदी व अन्य कीमती सामान चोरी की बात कबूली थी। मुकदमा अपर जिला जज कोर्ट संख्या 6 में विचाराधीन था। फहीम, इरशाद और सोहेब ने जुर्म इकबाल किया। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशवंत सिंह ने अधिकतम सजा व अर्थदंड का अनुरोध किया। न्यायाधीश आलोक शर्मा ने तीनों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और तीनों पर 82 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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