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दुष्कर्म में 10 साल कैद, 70 हजार जुर्माना भी
क्रासर-
शादी का झांसा देकर ले गया था
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने में युवक को 10 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के शुक्लागंज के एक मोहल्ला निवासी युवती को 2016 में प्रेमनगर निवासी सरोज गौतम शादी का झांसा देकर ले गया था। वह युवती से दुष्कर्म करता रहा। दो साल बाद युवती के गर्भवती होने पर उसका उत्पीड़न करने लगा और घर से भाग दिया। युवती ने अपनी बहन के यहां शरण ली। 27 जनवरी 2018 को बेटे को जन्म दिया। पीड़िता पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी से शिकायत करने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने सरोज गौतम को दोषी पाने पर सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव ने पैरवी की।