सुल्तानपुर। 13 वर्षीय भतीजे की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी चाचा की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राम अचल मिश्र ने बताया कि बल्दीराय थाने के गौरा बारामऊ गांव निवासी कृष्ण कुमार अयोध्या में रह कर काम धंधा करता था। घर पर उसकी मां लीलावती व छोटा भाई शिवा (13) रहते थे। चार मई 2023 की रात में शिवा की चाचा सोनू ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।
बीचबचाव करने में शिवा की मां लीलावती भी घायल हुई थी। पुलिस मृतक शिवा के बड़े भाई कृष्ण कुमार की तहरीर पर आरोपी सोनू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जेल में बंद हत्यारोपी सोनी ने जिला जज कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल कराई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।