सुल्तानपुर। दो किशोरियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को दो दोषियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम दोनों पीड़िताओं को मिलेगी।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी व उसकी चचेरी बहन का 14 अगस्त 2020 को गांव के ही अखिलेश व राहुल ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अखिलेश व राहुल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।