सुल्तानपुर। दहेज में बुलेट व दो लाख रुपये नकदी की मांग पूरी न कर पाने पर दहेज लोभी ससुराल पक्ष ने पहले विवाहिता को मारपीट कर उसके जेवर छीने और फि्र उसे मायके लाकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं आरोपी पति ने छुटकारा पाने के लिए विवाहिता को तीन तलाक भी दे दिया। घरेलू हिंसा की विशेष कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर इस मामले पति, सास, ससुर, जेठ व ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
शहर के खैराबाद मोहल्ले के निवासी अजमत अली की पुत्री सायमा बानो की शादी 24 दिसंबर 2022 को जौनपुर जिले के खेता सराय थाने के मछली अड्डा गोपाल बाजार निवासी मो. सलीम के पुत्र इरफान के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज में बुलेट मोटर साइकिल व दो लाख रुपये नगदी की मांग को लेकर सायमा को प्रताड़ित करते थे।
दहेज की मांग पूरी न होने पर एक मई 2023 को ससुराल वालों ने सायमा के गहना कपड़ा छीन कर जबरन मायके लाकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं पति इरफान ने सायमा बानो को तीन तलाक भी दे दिया था।
इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज करने की मांग की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर पीड़िता ने घरेलू हिंसा की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश प्रज्ञा पारासर की कोर्ट में ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए अर्जी दाखिल की।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति व अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश क्षेत्रीय पुलिस को दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिला एसओ केस दर्ज कर मामले की विवेचना करें और इसकी आख्या रिपोर्ट अदालत को भी भेजें।