सुल्तानपुर। किशेारी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष और सह आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अमेठी जिले के जामो थाने के एक गांव की किशोरी के साथ 12 दिसंबर 2019 को गांव के ही आरोपी सोनू ने छेड़छाड़ की थी। सोनू के भाई मोनू ने किशोरी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में पुलिस ने छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के साथ गाली देने व धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनू को तीन वर्ष व सात हजार रुपये जुर्माना और उसके भाई सह आरोपी को मोनू को एक वर्ष व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।