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Sultanpur News: जिला पंचायत अध्यक्ष व दो ब्लॉक प्रमुखों पर खतरा मंडराया

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सुल्तानपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष व दो ब्लॉक प्रमुखों का पद रिक्त होने का खतरा मंडराने लगा है। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। डीएम ने अपना पक्ष रखने के लिए मामले में अपर मुख्य अधिकारी को नामित कर दिया है।
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दीवानी न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर हुए बवाल से जुड़े मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, उनके पति व बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार सिंह, दूसरे पक्ष के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके छोटे भाई व धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू को दो वर्ष की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माने का आदेश दिया था।
दो नवंबर को आए फैसले के बाद कुर्सी जाने की ऊहापोह के बीच मामला ठंडा पड़ गया था। हाल ही में शहर के विनोबापुरी निवासी सुबोध तिवारी ने सजा के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह के पद पर बने रहने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। याचिका में डीएम व प्रमुख सचिव पंचायतीराज को पार्टी बनाया गया है।
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याचिका में याचिकाकर्ता ने अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि सजा के बाद पद रिक्त हो जाना चाहिए। कोर्ट ने मंगलवार को डीएम को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश पर डीएम रवीश गुप्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को नामित किया है।
मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाने पर कोर्ट ने बुुधवार को सुनवाई की तिथि रखी थी लेकिन बुधवार को भी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अपर मुख्य अधिकारी हरिओम नारायण चंद ने बताया कि कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। डीएम रवीश गुप्ता ने बताया कि एएमए को हाईकोर्ट भेजा गया है। बताया कि पद रिक्त का मामला कोर्ट के दायरे में आता है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
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