सुल्तानपुर। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की करीब 33.50 लाख रुपये की जमीन का मात्र तीन लाख रुपये में धोखाधड़ी कर बैनामा कराने के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत ने बुधवार को दस्तावेज लेखक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। मामले में सब रजिस्ट्रार व अन्य जिम्मेदारों की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं।
कोतवाली नगर के अमिलिया खुर्द के रहने वाले महादेव ने स्पेशल कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अर्जी पेश की है।