सुल्तानपुर। रंजिश को लेकर मजदूर की हत्या करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम अभय श्रीवास्तव ने खारिज कर दी। पिछले दिनों घर लौट रहे मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कुड़वार थाने के ग्राम सुविधान पांडेय का पुरवा मौजा कोटा निवासी प्रीतम पांडेय की ग्राम कुढि़यारा मौजा कोटा निवासी धर्मेंद्र निषाद से रंजिश चल रही थी। चार मार्च 2023 की शाम करीब छह बजे धर्मेंद्र निषाद गांव के छुल्लू निषाद के साथ बाइक से मजदूरी करके घर लौट रहा था।
रास्ते में लाला का पुरवा के पास घात लगाकर बैठे प्रीतम पांडेय, अभय यादव व कई अन्य अज्ञात आरोपियों ने धर्मेंद्र निषाद पर जानलेवा हमला कर दिया था। आरोपियों ने धर्मेंद्र निषाद को गोली मारकर घायल कर दिया था। बीचबचाव करने पर आरोपियों ने छुल्लू निषाद को भी गोली मार दी थी।
गंभीर हालत में धर्मेंद्र निषाद व छुल्लू निषाद को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने धर्मेंद्र निषाद की हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्राॅमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया था। वहां पर इलाज के दौरान धर्मेंद्र निषाद की मौत हो गई थी।
मृतक के पिता राम सूरत निषाद ने आरोपी प्रीतम पांडेय, अभय यादव व कई अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जेल में निरुद्ध आरोपी प्रीतम पांडेय की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। प्रभारी जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।