सुल्तानपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गृहमंत्री अमित शाह समेत तीन के खिलाफ दायर केस में शनिवार को गवाही नहीं दर्ज हुई। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने मामले में अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने 22 फरवरी 2018 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल व विनय मालवीय के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। आरोप है कि 10 जून 2017 को गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
अजय जायसवाल व विनय मालवीय पर भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पिछले दिनों परिवादी वरुण मिश्र का बयान दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए 17 फरवरी की तिथि नियत की थी लेकिन शनिवार को मामले में गवाह बयान कराने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील वैभव पांडेय ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी।