सुल्तानपुर। अमेठी के चर्चित गुंगवाछ कांड में शुक्रवार को गवाही शुरू नहीं हो पाई। वादी मुकदमा की गवाही शुरू होने से पहले ही बचाव पक्ष ने मौका अर्जी दे दी। एडीजे चतुर्थ अंकुर शर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि नियत कर दी है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम राजापुर मौजा गुंगवाछ के पूर्व प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान उर्फ बजरंगी, अमरेश यादव व पत्नी नइका उर्फ पार्वती देवी की 15 सितंबर 2022 को जमीन के विवाद में हत्या कर दी गई थी।
पूर्व ग्राम प्रधान के पुत्र अमरजीत यादव ने गांव के ही रामदुलारे यादव, अखिलेश, बृजेश व छोटू उर्फ अभिषेक यादव के साथ ही मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति रामशंकर तिवारी और पुत्र नितिन तिवारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
कोर्ट ने वादी मुकदमा अमरजीत यादव को गवाही के लिए तलब किया था। शुक्रवार को वादी मुकदमा अमरजीत यादव गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए लेकिन बचाव पक्ष ने मौका अर्जी दे दी। अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए उन्हें मौका दिया जाए। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि नियत कर दी है।