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Sultanpur News: किशोरी ने पिता के खिलाफ दी गवाही

Wed, 03 Apr 2024 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय की अदालत में 13 वर्षीय बेटी ने पिता के खिलाफ गवाही दी। किशोरी ने मां की हत्या के लिए पिता को जिम्मेदार बताया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि नियत की है।
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डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक रायबरेली जिले के मिल एरिया थाने के मलिकपुर पटेल नगर निवासी उमाशंकर गुप्ता की पुत्री मोनिका गुप्ता की शादी वर्ष 2008 में उन्नाव जिले के शफीपुर थाने के परिया मरौदा गांव निवासी राहुल मिश्र के साथ हुई थी।

राहुल की एक 13 वर्षीय बेटी इशिका व छह वर्षीय बेटा अथर्व है। राहुल लखनऊ के पारा, मानक नगर में रहता था। आरोप है कि राहुल आए दिन पत्नी को मारता-पीटता था। 13 अगस्त 2023 को राहुल कार से पत्नी व दोनों बच्चों के साथ लखनऊ से रायबरेली के लिए निकला था।
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राहुल रायबरेली जाने के बजाय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर जाने लगा था। आरोप है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा मुजेश कूरेभार के पास राहुल ने पत्नी मोनिका गुप्ता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता उमाशंकर गुप्ता ने दामाद राहुल मिश्र के खिलाफ कूरेभार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

बुधवार को इशिका गवाही देने के लिए जिला जज की अदालत में पेश हुई। उसका बयान डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने दर्ज कराया। उसने पिता के खिलाफ गवाही देते हुए मां की हत्या के लिए पिता को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि मां की गला दबाकर हत्या पिता ने ही की थी। आरोपी राहुल इस समय जेल में निरुद्ध है। जिला जज ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि नियत कर दी है।
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