सुल्तानपुर। गुजारा भत्ता के मुकदमे में गिरफ्तारी व वसूली वारंट तामील न कराने पर घरेलू हिंसा की विशेष अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अमेठी जिले के बाजार शुकुल एसओ को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने एसओ से मामले में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई आठ जून को होगी।
अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के शाहपुर औलाद हुसैन गांव निवासी फैय्याज अहमद की शादी शबा बानो के साथ हुई थी। पारिवारिक विवाद होने पर शबा बानो ने गुजारा भत्ता के लिए घरेलू हिंसा की विशेष अदालत में पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
कोर्ट ने फैय्याज अहमद को पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था लेकिन वह गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। मौजूदा समय में गुजारा भत्ता की बकाया राशि बढ़कर 30,500 रुपये हो गई है। अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि घरेलू हिंसा की विशेष अदालत की तत्कालीन न्यायाधीश प्रज्ञा पारासर ने छह मई को फैय्याज अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व वसूली वारंट जारी किया था।
दोनों वारंट को तामील कराने की जिम्मेदारी एसओ बाजार शुकुल को सौंपी गई थी। इसके बावजूद एसओ ने वारंट तामील नहीं कराया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एसओ को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई आठ जून को होगी।