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Sultanpur News: कोरोना काल में ली गई फीस समायोजित करें विद्यालय

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सुल्तानपुर। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न किए जाने का मामला गरमाने लगा है। इसके चलते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआईओएस ने सभी विद्यालयों को पत्र भेजकर कोरोना काल ली गई शुल्क राशि को समायोजित किए जाने का निर्देश दिया है। चेताया है कि एक सप्ताह में इसका अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई तय होगी।
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जिला विद्यालय निरीक्षक एसके सिंह ने शुक्रवार को जिले के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त विहीन मान्यता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालयों (यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड) के प्रधानाचार्यों को यह पत्र भेजा है। इसमें हाईकोर्ट में दाखिल हुई एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कोरोना काल में छात्रों से वसूली गई फीस की 15 फीसदी धनराशि वापस करने अथवा समायोजित करने के लिए कहा गया है।


बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्र छात्राओं से लिए गए शुल्क की 15 फीसदी धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र में समायोजित किया जाएगा जबकि विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को शुल्क की यह धनराशि वापस होगी। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न किए जाने की शिकायत कई छात्रों के अभिभावकों ने जिलाधिकारी व डीआईओएस से की थी। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोरोना काल की फीस राशि को समायोजित कराने का निर्देश देते हुए इसकी क्रियान्वयन रिपोर्ट भी तलब की है।
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