सुल्तानपुर। पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राजस्व निरीक्षक को गवाही के लिए तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। मामला धम्मौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
धम्मौर थाने के भाईं गांव के तत्कालीन लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ 18 सितंबर 2014 को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, धमकी देने व गाली देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। लेखपाल का आरोप था कि वे भाईं गांव में एसडीएम के निर्देश पर ग्रामसभा की भूमि की पैमाइश करने गए थे। तभी वहां पहुंचे पूर्व विधायक सफदर रजा ने धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी।
पिछले दिनों लेखपाल व मौजूदा समय में अमेठी तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात विजय कुमार सिंह का मुख्य बयान कोर्ट में दर्ज किया गया था और जिरह के लिए 15 मई की तिथि नियत की गई थी। सोमवार को राजस्व निरीक्षक गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं आए।
सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राजस्व निरीक्षक को गवाही के लिए तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि नियत की है।