सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी। सह आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
अमेठी जिले के जामो थाने के एक गांव की किशोरी का 30 मई 2022 को जायस थाने के मवइया गांव निवासी राजेश पासी उर्फ चंदी ने अपहरण कर लिया था। आरोपी राजेश की किशोरी के गांव में ससुराल है। किशोरी के पिता ने आरोपी राजेश के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
विवेचना में पुलिस ने किशोरी के गांव के ही राधेश्याम उर्फ बनवारी को अपहरण में सहयोग करने का आरोपी बना दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को अदालत ने आरोपी राजेश पासी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने सह आरोपी राधेश्याम उर्फ बनवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।