सुल्तानपुर। नौकरी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सोमवार को 10 वर्ष की कैद व 65,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र की किशोरी का 21 अप्रैल 2019 को प्रतापगढ़ जिले के कोहंडौर थाने के परशरामपुर गांव का पवन कुमार ने अपहरण कर लिया था। पवन का ननिहाल किशोरी के गांव में है। उसने कई दिन किशोरी को साथ रखा और नौकरी का झांसा देकर दुराचार किया।
तीन जुलाई 2019 को आरोपी के चंगुल से छूटकर किशोरी अपने घर आई थी। पुलिस ने नौ जुलाई 2019 को पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पवन कुमार के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म आदि धाराओं में केस दर्ज किया था। विवेचना में पुलिस ने साजिश के आरोपी रामचंद्र व संगमलाल को क्लीनचिट दे दी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में चार गवाह पेश किए।